संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sun, 05 Jul 2026 02:18 AM IST

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संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sun, 05 Jul 2026 02:18 AM IST

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लखनऊ। किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में दुबग्गा निवासी अजय रावत को दोषी ठहराते हुए एडीजे रवींद्र कुमार गुप्ता ने चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि रिपोर्ट 17 दिसंबर 2023 को मलिहाबाद थाने में दर्ज हुई थी। वादी की बेटी 30 हजार रुपये व सोने की दो झुमकी लेकर आरोपी के साथ रात में चली गई थी। आरोपी 15 दिन बाद किशोरी को गांव के बाहर छोड़ गया था। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की, जिसमें किशोरी ने बताया कि आरोपी ने खुद को अमीर बताकर शादी का झांसा दिया था। वह बहकावे में आकर रुपये और जेवर लेकर उसके साथ गई थी।