हाथरस के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय के न्यायालय ने एक 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी को अपहरण के मामले में दोषी मानते हुए सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली सदर क्षेत्र के एक मोहल्ले के निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उसने कहा था कि 16-17 जुलाई 2022 की रात्रि में मोहल्ले के ही तीन लोग उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गए। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय के न्यायालय में हुई। 

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी जावेद को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी यूसुफ उर्फ उसर को अपहरण का दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले में चार आरोपियों आदिल, फिरोज, अनवार, इरफान को दोषमुक्त कर दिया।



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