इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह की वैधता का आधार धार्मिक अनुष्ठान है, विवाह प्रमाण पत्र नहीं। लिहाजा, पंजीकरण प्रमाण पत्र के अभाव में हिंदू विवाह को अवैध नहीं ठहराया जा सकता।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह की वैधता का आधार धार्मिक अनुष्ठान है, विवाह प्रमाण पत्र नहीं। लिहाजा, पंजीकरण प्रमाण पत्र के अभाव में हिंदू विवाह को अवैध नहीं ठहराया जा सकता।
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