लखनऊ। प्रतिबंध के बावजूद चीन के खतरनाक लहसुन के धड़ल्ले से देश में आने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त और डीएम को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। याची की ओर से पेश किए गए चीन के लहसुन को प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के पेश हुए अफसर से सील करवा दिया। अदालत ने 15 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट मांगी है।
कोर्ट ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त और लखनऊ के डीएम हेल्पलाइन नंबर जारी करें, जिससे लोग चीन के लहसुन की बिक्री की शिकायत उस पर दर्ज करवा सकें। कोर्ट ने इस नंबर पर मिलने वाली शिकायतों पर सख्त करवाई करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। याची ने अमर उजाला में 16 सितंबर को खतरनाक चीनी लहसुन की बिक्री की प्रकाशित खबर समेत अन्य खबरों को याचिका के साथ लगाकर इसपर सख्त प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। याची ने कहा 2014 से ही इस लहसुन की बिक्री प्रतिबंधित है, इसके बावजूद बाजारों में यह खुलेआम बिक रहा है।
