High Court ordered, the amount deducted from retirement benefits returned to the Sub Inspector

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– फोटो : अमर उजाला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर को उसके सेवानिवृत्ति लाभों से की गई 7,40,854 रुपये की कटौती राशि लौटाई गई। कोर्ट ने कहा कि कटौती की गई राशि का भुगतान याचिकाकर्ता को कर दिया गया है। ऐसे में याचिका निरर्थक के रूप में खारिज की जाती है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने अर्जुन सिंह की याचिका पर दिया।

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बरेली में याची अर्जुन सिंह सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इस दौरान एसपी के आदेश से याची के सेवानिवृत्ति लाभों से 7,40,854 रुपये की कटौती की गई। कहा गया कि सेवाकाल में याची को अधिक भुगतान किया गया था। याची ने एसपी के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

याची के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह मामले के अनुसार विभागीय गलती से अधिक भुगतान के लिए याची से वसूली नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने वसूली गई राशि याची को लौटाने का आदेश दिया था। 



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