उरई। युवक को जबरन काम कराने के लिए ले जाकर बंधक बनाकर पीटने के 37 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
उरई। युवक को जबरन काम कराने के लिए ले जाकर बंधक बनाकर पीटने के 37 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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