झांसी। आयकर भवन में सोमवार को अग्रिम कर, टीडीएस प्रावधानों और विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना-2026 पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में करदाताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

आयकर अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव और अभिषेक वाजपेयी ने अग्रिम कर की दूसरी किस्त का भुगतान 15 सितंबर तक करने की सलाह दी। उन्होंने करदाताओं से समय पर भुगतान कर अनावश्यक ब्याज से बचने का आग्रह किया। आयकर अधिकारी आनंद द्विवेदी ने टीडीएस के नए प्रावधानों पर प्रकाश डाला। नए प्रावधानों के तहत टीडीएस विवरण संशोधित करने की समय सीमा छह वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दी गई है। कटौतीकर्ताओं को पूर्व लंबित मामलों में 31 मार्च तक संशोधन करने को कहा गया। यह भी बताया गया कि पैन आधार से लिंक न होने पर 20 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा। पुरानी लंबित बकाया मांगों को भी जल्द जमा करने का आग्रह किया गया।

वहीं, आयकर अधिकारी एके सिंह ने विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना-2026 (फास्ट-डीएस-2026) की जानकारी दी। इस योजना के तहत 31 दिसंबर तक अघोषित विदेशी संपत्तियों का प्रकटीकरण किया जा सकता है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत उन करदाताओं को भी शामिल किया गया है, जिन्हें वेतन के अतिरिक्त विदेशी कंपनी के शेयर आवंटित किए जाते हैं। समय पर प्रकटीकरण न करने पर आयकर अधिनियम के कठोर प्रावधानों का सामना करना पड़ सकता है। आयकर अधिकारी रजनीश द्विवेदी ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।



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