झांसी। रेलवे बोर्ड ने सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशनर्स और सेवारत दिव्यांग कर्मचारियों को यात्रा पास/पीटीओ जारी करने के नियमों में राहत दी है। अब ये लाभार्थी ऑनलाइन एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से या फिर पुराने मैनुअल तरीके से पास प्राप्त कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा इस संबंध में सभी जोनल रेलवे, उत्पादन इकाइयों और सार्वजनिक उपक्रमों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

नाॅर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन (एनसीआरएमयू) और पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा बोर्ड के समक्ष यह बात उठाई गई थी कि कई बुजुर्ग पेंशनर्स और विधवाएं डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं। साथ ही कई रेलवे स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या और तकनीकी संसाधनों का अभाव है, जिससे ई-पास बनवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी संबंधित इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि जहां भी मैनुअल पास जारी किए जा रहे हैं, वहां हेल्प डेस्क और सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएं। जिससे किसी भी लाभार्थी को असुविधा न हो।

जिनके पास पहले से ऑनलाइन, उनको सुविधा नहीं

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल उन्हीं कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए है जिन्हें डिजिटल माध्यम में समस्या आ रही है। ऐसे पेंशनर्स या कर्मचारी जो पहले से एचआरएमएस के जरिये सफलतापूर्वक ऑनलाइन पास ले रहे हैं, उनके लिए यह राहत लागू नहीं होगी। इस पूरी व्यवस्था की अगले छह माह बाद पुन: समीक्षा की जएगी। एनसीआरएमयू के मंडल मंत्री अमर सिंह ने बताया कि रेलवे बोर्ड की इस आदेश से बुजुर्ग पेंशनर्स को सुविधा मिलेगी।



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