झांसी। जीएसटी में फर्जीवाड़ा कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाने के आरोपी को राहत नहीं मिल पाई। जनपद न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे आरोपी को जेल में ही रहना होगा।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
झांसी। जीएसटी में फर्जीवाड़ा कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाने के आरोपी को राहत नहीं मिल पाई। जनपद न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे आरोपी को जेल में ही रहना होगा।
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