अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा

Updated Sat, 03 May 2025 02:59 AM IST

अंसार अहमद ने आसिफ भाई से 500 रुपये उधार मांगे। उसने देने से मना कर दिया। बाइक मांगी तो उसके लिए मना कर दिया। आसिफ ने पीछे से आकर अंसार के सिर में गोली मार दी। 


Life imprisonment to the accused of murdering a shopkeeper

उम्रकैद की सजा सुनाई
– फोटो : प्रतीकात्मक


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अलीगढ़ महानगर के सिविल लाइंस क्षेत्र में सुलेमान हॉल के सामने पांच वर्ष पहले दुकानदार अंसार अहमद की गोली मारकर हत्या के दोषी आसिफ को उम्रकैद से दंडित किया है। साथ में 40 हजार रुपये अर्थदंड भी नियत किया है। महज 500 रुपये के लिए की गई हत्या के मुकदमे में यह निर्णय एडीजे-14 अमित कुमार तिवारी की अदालत से सुनाया गया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 28 नवंबर 2020 की देर शाम की है। वादी मुकदमा जमालपुर निवासी आफताब अहमद के अनुसार उनका भाई 32 वर्षीय अंसार अहमद उर्फ ठेकेदार सुलेमान हॉल के सामने शाही अंपायर मार्केट में नए-पुराने टायर बिक्री व टायर पंचर की दुकान करता था। 

 घटना वाली दोपहर उसकी दुकान के सामने परिवार के साथ ढकेल पर बीड़ी सिगरेट बेचने वाला मोहल्ला कोठी आफताब मंजिल निवासी आसिफ भाई के पास पहुंचा। उसने किसी जरूरत के नाम पर 500 रुपये उधार मांगे। भाई ने उसकी गलत आदतों पर ध्यान देते हुए रुपये देने से मना कर दिया। इसके बाद शाम को फिर वह कहीं जाने के लिए बाइक मांगने पहुंचा। इस पर वह चिढ़ गया। कुछ देर बाद भाई व भांजा दुकान बंद कर घर जा रहे थे। 



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