{“_id”:”6815010ab8fe9e24720aa49e”,”slug”:”life-imprisonment-to-the-accused-of-murdering-a-shopkeeper-2025-05-02″,”type”:”feature-story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Aligarh: 500 रुपये के लिए की थी दुकानदार की हत्या, दोषी को उम्रकैद की सजा, आर्म्स एक्ट में किया बरी”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
अंसार अहमद ने आसिफ भाई से 500 रुपये उधार मांगे। उसने देने से मना कर दिया। बाइक मांगी तो उसके लिए मना कर दिया। आसिफ ने पीछे से आकर अंसार के सिर में गोली मार दी।
उम्रकैद की सजा सुनाई – फोटो : प्रतीकात्मक
Trending Videos
विस्तार
अलीगढ़ महानगर के सिविल लाइंस क्षेत्र में सुलेमान हॉल के सामने पांच वर्ष पहले दुकानदार अंसार अहमद की गोली मारकर हत्या के दोषी आसिफ को उम्रकैद से दंडित किया है। साथ में 40 हजार रुपये अर्थदंड भी नियत किया है। महज 500 रुपये के लिए की गई हत्या के मुकदमे में यह निर्णय एडीजे-14 अमित कुमार तिवारी की अदालत से सुनाया गया है।
Trending Videos
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 28 नवंबर 2020 की देर शाम की है। वादी मुकदमा जमालपुर निवासी आफताब अहमद के अनुसार उनका भाई 32 वर्षीय अंसार अहमद उर्फ ठेकेदार सुलेमान हॉल के सामने शाही अंपायर मार्केट में नए-पुराने टायर बिक्री व टायर पंचर की दुकान करता था।
घटना वाली दोपहर उसकी दुकान के सामने परिवार के साथ ढकेल पर बीड़ी सिगरेट बेचने वाला मोहल्ला कोठी आफताब मंजिल निवासी आसिफ भाई के पास पहुंचा। उसने किसी जरूरत के नाम पर 500 रुपये उधार मांगे। भाई ने उसकी गलत आदतों पर ध्यान देते हुए रुपये देने से मना कर दिया। इसके बाद शाम को फिर वह कहीं जाने के लिए बाइक मांगने पहुंचा। इस पर वह चिढ़ गया। कुछ देर बाद भाई व भांजा दुकान बंद कर घर जा रहे थे।