आगरा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में फर्जीवाड़ा करने वाले एक ही परिवार के तीन सदस्यों को अनुदान के मिले 7.50 लाख रुपये और ब्याज चुकाने होंगे। नगर निगम ने तीनों लाभार्थियों को नोटिस जारी किया है। वहीं जांच कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अमर उजाला ने एक माह पहले प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में फर्जीवाड़े की खबर प्रकाशित की थी। इस मामले में नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने जांच के आदेश दिए, जिस पर यह पता चला कि ईदगाह स्थित धनीराम की बगीची में डूडा अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रधानमंत्री आवास योजना का अनुदान हासिल कर लिया गया।

जिन मकान के लिए अनुदान मिला, उनमें तीन किराएदारों ने अलग-अलग 2.50-2.50 लाख रुपये का अनुदान हासिल किया। इनमें सोमवती पत्नी राजकुमार (डीपीआर नंबर 4693), संजना देवी पत्नी आजाद कुमार (डीपीआर नंबर 4693) और पूरन देवी पत्नी वीरेंद्र सिंह (डीपीआर नंबर 4693) हैं।

अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि किराएदारों ने ही खुद को मकान मालिक बताकर सभी को अंधेरे में रखकर घोटाला किया है। इनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट में जमीन रक्षा संपदा विभाग की पाई गई है। डूडा की ओर से जिन कर्मचारियों ने जांच कर फर्जी रिपोर्ट दी, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं।



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