योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के प्रभु श्रीकृष्ण विग्रह केस में भारत संघ को विपक्षी बनाने का आदेश दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अक्तूबर को होगी।
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– फोटो : अमर उजाला
योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के प्रभु श्रीकृष्ण विग्रह केस, श्रीकृष्ण लला विराजमान आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि के मुकदमे में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने आपत्ति प्रार्थनापत्र के आधार पर भारत संघ को विपक्षी बनाने का आदेश जारी किया। अगली सुनवाई 23 अक्तूबर को होगी।
मुकदमे में पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को पहले विपक्षी बनाया जा चुका है। वादी पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिवक्ता के आपत्ति प्रार्थनापत्र पर भारत संघ को विपक्षी बनाने का प्रार्थनापत्र पिछली तारीख पर दिया था। जिस पर अदालत ने आदेश जारी कर दिए।
दूसरी ओर, लघुवाद न्यायालय में विचाराधीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि के केस में भी बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अमीन के प्रार्थनापत्र की सुनवाई और पता संशोधन के लिए अदालत ने सुनवाई के लिए 23 अक्तूबर तय की है।