Teenage Misdeed case: Same charges against Nawab and Bua, hearing to be held on October 18

आरोपी नवाब सिंह यादव
– फोटो : अमर उजाला

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किशोरी से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव, पीड़िता की बुआ और सहआरोपी नीलू यादव के खिलाफ कोर्ट में दाखिल पुलिस की चार्जशीट पर मंगलवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अनुरोध पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 अक्तूबर की तारीख निश्चित की है। नवाब सिंह यादव व बुआ पर समान धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं।

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मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट में किशोरी दुष्कर्म कांड में पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर बहस शुरू हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मांग की कि अभी उन्होंने चार्जशीट का अध्ययन नहीं किया है, इसके लिए उन्हें कम से कम दो दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए अगली तारीख 18 अक्तूबर निश्चित कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बचाव पक्ष को चार्जशीट की प्रति सौंप दी गई है।

अब 18 अक्तूबर को आरोप तय किए जाएंगे, जिनके आधार पर ट्रायल शुरू होगा। तीनों आरोपी जिला कारागार में बंद हैं, उनकी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के आधार पर पेशी की जाएगी। उन्होंने बताया कि आरोपी नवाब सिंह यादव व बुआ पर भारतीय न्याय संहिता व पॉक्सो एक्ट में एक समान आरोप हैं, जबकि नीलू यादव पर केवल साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर मिटाने का आरोप है। साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने पीड़िता की कॉल रिकॉर्डिंग, पुलिस की वीडियो क्लिप, चौधरी चंदन सिंह डिग्री कॉलेज का डीवीआर, सीडीआर, फोरेंसिक लैब की जांच रिपोर्ट सहित कई इलेक्ट्रॉनिक व वैज्ञानिक साक्ष्य चार्जशीट में शामिल किए हैं। सुनवाई के दौरान विवेचक एवं सदर कोतवाल कपिल दुबे भी कोर्ट में मौजूद थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने बढ़ा-चढ़ाकर चार्जशीट में धाराएं लगाईं हैं, जिनका अध्ययन कर मजबूती से बहस की जाएगी।



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