संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Fri, 24 Apr 2026 02:23 AM IST

The insurance company will pay the amount spent on treatment.



आगरा। इलाज में खर्च रकम का बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। इससे पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारूल कौशिक ने बजाज एलाइंस जनरल इंश्योंरेस कंपनी से पीड़ित को 1.45 लाख रुपये दिलाने के आदेश दिए।


थाना हरीपर्वत क्षेत्र के नेहरू नगर निवासी प्रबल प्रताप परमार ने वाद दायर किया था। बताया कि 25 मई, 2022 को उन्होंने कंपनी से परिवार के स्वास्थ्य के लिए पांच लाख रुपये की पॉलिसी ली थी। वह, पत्नी और दो बच्चे बीमित थे। अधिकृत अस्पताल में कैशलेस इलाज कराने का आश्वासन दिया गया था। 19 जुलाई, 2022 को उनकी 16 वर्षीय पुत्री बेहोश हो गई। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद सूचना कंपनी को दी। दस्तावेज पूरे कर कंपनी में क्लेम किया। कंपनी ने बिना कारण बताए क्लेम निरस्त कर दिया।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *