चोरी के शक में छोटे भाई की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में गांव नगला खुशयाली निवासी पवन को अदालत ने दोषी ठहराया। उसे एडीजे-10 प्रदीप कुमार ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया।
थाना अछनेरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रोगन सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उनके घर से 3000 रुपये चोरी हो गए थे। बड़े बेटे पवन ने छोटे बेटे शिवम पर शक जताया तो दोनों में विवाद हो गया। 20 मई 2021 को पवन ने चोरी के शक में शिवम की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को बक्से में बंद कर पवन घर से भाग गया था।
पुलिस ने घटना के दो दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत में पेश कर उसे जेल भेजा गया। 18 जून 2021 को विवेचक ने विवेचना कर आरोपपत्र अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने पवन को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना।
