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– फोटो : अमर उजाला
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लखनऊ के आशियाना स्थित विशाल मेगा मार्ट ने उपभोक्ता से जबरन कैरी बैग के 18 रुपये वसूल लिए। मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने मार्ट पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कैरी बैग की कीमत भुगतान की तारीख से लेकर आदेश की तिथि तक नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का भी आदेश दिया है।
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जिला उपभोक्ता आयोग की सदस्य सोनिया सिंह ने यह आदेश शशिकांत शुक्ला की याचिका पर आशियाना एलडीए कॉलोनी स्थित विशाल मेगा मार्ट के खिलाफ बुधवार को सुनाया। आयोग ने सुनवाई के दौरान माना कि मेगा मार्ट ने कैरी बैग का पैसा लेकर सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रक्रिया अपनाई है।
याचिका में कहा गया कि 10 सितंबर 2021 को मेगा मार्ट से 599 रुपये में एक शर्ट खरीदी। इसमें उन्हें 18 रुपये कैरीबैग के साथ कुल बिल 616 रुपये भुगतान करने को कहा गया। याची के मना करने पर उन्हें बताया गया कि कैरीबैग का पैसा देना ही होगा। कैरीबैग पर मेगा मार्ट का विज्ञापन भी था।
आयोग ने याची पर शारीरिक व मानसिक कष्टों के लिए 25 हजार रुपये और विधिक व्यय के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है। जुर्माने की रकम वादी को 45 दिन के भीतर अदा करनी होगी। अन्यथा जुर्माना 12 प्रतिशत ब्याज के साथ देना होगा।