ठेकेदारों से मिलीभगत कर टेंडर में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के आरोप में शासन ने बृहस्पतिवार को आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) के अधिशासी अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) अनिल कुमार को निलंबित कर दिया है।
प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पी. गुरुप्रसाद की ओर से जारी आदेश में अधिशासी अभियंता को ठेकेदारों के साथ सांठगांठ कर टेंडर कार्यों में धांधली करने और मनमानी करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। शासन को शिकायत मिली थी कि अधिशासी अभियंता अनिल कुमार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। टेंडर में भ्रष्टाचार सहित कई आरोप लगाए गए।
शासन की जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर बृहस्पतिवार को अनिल कुमार को निलंबित किया गया। केवल टेंडर प्रक्रिया में मिलीभगत ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अनुशासनहीनता के भी मामले पुष्ट हुए हैं। निलंबन की पूरी अवधि के दौरान अनिल कुमार को आयुक्त, लखनऊ मंडल के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें वित्तीय नियम संग्रह के प्रावधानों के अनुसार केवल जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा, जो आधे वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर होगा।
