मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के पांच मेरठ खंड स्नातक, आगरा खंड स्नातक, वाराणसी खंड स्नातक, लखनऊ खंड स्नातक व इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों मेरठ खंड शिक्षक, आगरा खंड शिक्षक, वाराणसी खंड शिक्षक, लखनऊ खंड शिक्षक, बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक और गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक में 23 अक्तूबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान को निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने और मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
फर्जी मतदान को रोकने के लिए ऐसे सभी मतदाता जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने से पूर्व अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि जो निर्वाचक किसी कारणवश अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं की पहचान साबित करने के लिए वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों की मान्यता दी गई है।
ये मान्य दस्तावेज हैं
आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों व पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र, संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक जिस शैक्षणिक संस्था में नियोजित हो, उस संस्था द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड।
