सिगरेट के पैकेट पर छपे प्रिंट रेट से ज़्यादा पैसे वसूलने वाले एक दुकानदार और सिगरेट निर्माता कंपनी को उपभोक्ता कोर्ट ने कड़ा सबक सिखाया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अलीगढ़ ने उपभोक्ता से मात्र 20 रुपये अतिरिक्त वसूलने के एक मामले में सिगरेट बनाने वाली मशहूर कंपनी आईटीसी  और स्थानीय दुकानदार पर संयुक्त रूप से 10 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही पीड़ित ग्राहक को मानसिक उत्पीड़न के एवज में मुआवजा देने का भी आदेश जारी किया गया है।  


मामला अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र का है। रघुवीरपुरी के रहने वाले देवेश गौतम ने 29 जनवरी को जिला उपभोक्ता आयोग के सामने स्थित एक दुकानदार हीरा लाल वार्ष्णेय से ‘क्लासिक’ ब्रांड सिगरेट का एक पैकेट खरीदा था। सिगरेट के पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य 340 रुपये अंकित था, लेकिन दुकानदार ने इसके लिए 360 रुपये की मांग की।  

ग्राहक देवेश ने जब इस ओवररेटिंग का विरोध किया, तो दुकानदार नहीं माना। आखिरकार देवेश को मजबूरन 360 रुपए का भुगतान ऑनलाइन  ट्रांजैक्शन के जरिए करना पड़ा। इसके बाद पीड़ित ने सबूतों के साथ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा दी।  



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