Man convicted of abducting and raping a teenage girl sentenced to 20 years in prison.



इटावा। किशोरी को बहलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में सोमवार को एडीजे टीआरसी पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। शहर कोतवाली में 2021 में किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी को आरोपी बहलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत काम किया। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने नौ जुलाई 2021 को मामला दर्ज किया था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एकत्र किए और उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और अन्य अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। पुलिस की ओर से मामले में प्रभावी पैरवी की गई। सुनवाई के बाद एडीजे टीआरसी पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने आदित्य उर्फ सोनू शर्मा निवासी पवास थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।(संवाद)




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