इटावा। ट्रक रोककर लूट की कोशिश करने की कोशिश के मामले में नौ साल बाद एडीजे द्वितीय की अदालत ने सोमवार को एक आरोपी को आठ साल के कारावास की सजा सुनाई है। चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।


तीन मार्च 2017 की रात करीब 10:35 बजे तत्कालीन थाना प्रभारी विनोद यादव पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि लोहिया पुल के पास कार सवार कुछ बदमाशों ने ट्रक रोक रखा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो ट्रक चालक नरसिंह और मालिक अभिषेक गुप्ता मिले। उन्होंने बताया कि कार सवार लोगों ने ट्रक रोककर लूटने का कोशिश की थी। विरोध और बचाव के चलते बदमाश ट्रक व माल छोड़कर भाग गए थे। तत्कालीन थाना प्रभारी की तहरीर पर चौबिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। (संवाद)



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