इटावा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव रितु महेश्वरी ने 55 हजार की रिश्वत लेने के मामले में फंसे डिप्टी सीएमओ डॉ. श्रीनिवास यादव को 117 दिनों बाद निलंबित किए जाने के आदेश दिए। इस आदेश की प्रति सीएमओ कार्यालय में आते ही सीएमओ ने डिप्टी सीएमओ को निलंबित कर उच्चाधिकारियों को सूचना भेज दी है। डिप्टी सीएमओ को 10 जून को कार्यालय में 55 हजार की रिश्वत लेते विजिलेंस पकड़ा था। इस दौरान वह करीब 70 दिनों तक जेल में रहे थे। बाद में कोर्ट से जमानत मिलने पर रिहा हो गए थे।

सीएमओ ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें ऊसराहार निवासी नवीन कठेरिया ने अपनी पत्नी प्रिया के नाम से श्रीजी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक खोलने के लिए आवेदन किया था। आरोप था कि है कि क्लीनिक के पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के एवज में डिप्टी सीएमओ डॉ. श्रीनिवास यादव ने साढ़े तीन लाख रुपये की रिश्वत की मांगी थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक वह पहले ही ढाई लाख रुपये आरोपी डिप्टी सीएमओ को दे चुके थे। शेष धनराशि की मांग के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसके बाद बाद उन्होंने विजिलेंस से शिकायत की थी। 10 जून को कानपुर की विजिलेंस टीम ने उनके कार्यालय में छापा मार कर 55 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था। विजिलेंस टीम ने नवीन कठेरिया की तहरीर पर डिप्टी सीएमओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।

डिप्टी सीएमओ डॉ. श्रीनिवास यादव के वकील ने विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट में 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल न करने पर डिफॉल्ट बेल की अर्जी दी थी। कोर्ट ने विजिलेंस को 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के लिए शासन से अनुमति न लेने पर नाराजगी जताई थी। साथ ही कोर्ट ने डिप्टी सीएमओ को डिफॉल्ट बेल के तहत उन्हें 11 अगस्त को जमानत दे दी थी। कागजी कार्रवाई के बाद 20 अगस्त को डिप्टी सीएमओ को जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके बाद डिप्टी सीएमओ कार्यालय पहुंचे थे। यहां उन्हें सीएमओ को पत्र देकर ज्वॉइनिंग देने का अनुरोध किया था। वहीं, सीएमओ डॉ. बीके सिंह ने उनके निलंबन का आदेश जारी न होने की बात कहकर उन्हें ज्वॉइन नहीं करवाया गया। इसके साथ ही सीएमओ डॉ. बीके सिंह ने डिप्टी सीएमओ का निलंबन आदेश जारी करने को डीजी हेल्थ एवं सेवाओं को पत्र लिखा था।



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