हाथरस एडीजे पॉक्सो कोर्ट निर्भय नारायण राय ने पांच वर्षीय मासूम बच्चे से अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।

पीड़ित बच्चे की मां ने कोतवाली हाथरस गेट में 21 दिसंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 20 दिसंबर की दोपहर 12 बजे बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। तभी आरोपी अमित बच्चे को चीज के लिए रुपये देने का बहाना बनाकर अपने साथ घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्चा घर पहुंचा और रोते हुए घटना मां को बताई।

पुलिस ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बच्चे के बयान के आधार पर मामला दुष्कर्म में तरमीम हुआ और फिर चार्जशीट दाखिल हुई। कोर्ट में आरोप तय होने के बाद जनवरी 2025 में साक्ष्य प्रारंभ हुए। मां के अलावा मासूम बच्चे के भी बयान रिकॉर्ड किए गए, जिसमें उसने घटना स्पष्ट रूप से बताई। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य व गवाहों के आधार पर बृहस्पतिवार को अदालत निर्णय पर पहुंची और आरोपी अमित को दोषी करार दिया। शुक्रवार को सजा सुनाई गई।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *