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{“_id”:”6aa315ce5661585dd805e556″,”slug”:”father-in-laws-anticipatory-bail-plea-rejected-in-harassment-case-jhansi-news-c-11-jhs1004-873917-2026-09-11″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Jhansi News: प्रताड़ना मामले में ससुर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}

झांसी। विशेष न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह की अदालत ने दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के मामले में आरोपी भगवानदास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। भगवानदास पर अपनी पुत्रवधू रचना को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप है। रचना ने 24 जुलाई 2026 को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। वादी जीतू खैर ने प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार रचना की शादी 2015 में हरिशचंद्र से हुई थी। ससुराल वाले उसे दहेज और मुकदमे वापस लेने के लिए परेशान करते थे। 2024 में भी मारपीट का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने मामले की गंभीरता और अभियुक्त के फरार होने की आशंका को देखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। संवाद