झांसी। महानगर में धड़ल्ले से बेसमेंट में कारोबार हो रहा है। होटल, अस्पताल, शोरूम से लेकर दुकानें तक संचालित हो रही हैं। देश के अलग-अलग राज्यों में बेसमेंट में हो रहे हादसों से भी झांसी विकास प्राधिकरण चेता नहीं है। यही नहीं फाइलों में कार्रवाई के नोटिस दबे पड़े हैं।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बेसमेंट बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल पार्किंग के लिए होता है मगर महानगर में कई होटल से लेकर नर्सिंगहोम तक में बने बेसमेंट का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वाहन सड़क किनारे खड़े रहते हैं। इसको लेकर अमर उजाला ने सोमवार को महानगर के कई इलाकों में पड़ताल की। इलाइट से झोकनबाग जाने वाले मार्ग पर व्यावसायिक इमारतों में दुकानें और गोदाम संचालित होते मिले। कहीं-कहीं तो बेसमेंट में पूरी मार्केट चल रही है।
सदर बाजार में भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में शोरूम संचालित होते मिले। यही स्थिति सीपरी बाजार के कई इलाकों में भी नजर आई। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के आसपास कई अस्पताल, क्लीनिक से लेकर पैथोलॉजी लैब, मेडिकल स्टोर तक बेसमेंट में खुले हैं। यह स्थिति शहर के उन मुख्य मार्गों की है, जहां रोजाना आते-जाते अफसरों की भी नजर पड़ती है। जबकि, आंतरिक इलाकों में तो स्थिति और भी गंभीर है। ऐसे में कभी भी कोई हादसा होता है तो स्थिति गंभीर हो सकती है।
जेडीए नोटिस देता रहता, ठोस कार्रवाई नहीं
देश में कहीं भी बेसमेंट में कोई घटना होने पर शासन की सख्ती के बाद जेडीए प्रशासन की नींद टूटती है। बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधि संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस भी थमाया जाता है लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक नहीं लग पा रही है। पिछले साल भी जेडीए ने ऐसे 10-12 प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजा था।
ये हैं बेसमेंट के प्रमुख मानक
– पार्किंग के लिए स्वीकृत बेसमेंट में दुकान, शोरूम, कार्यालय, गोदाम आदि व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती।
– बेसमेंट का उपयोग पार्किंग, स्टोरेज/यूटिलिटी या मानचित्र में अनुमोदित उपयोग के अनुसार होना चाहिए। प्रवेश-निकास और वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
– बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि तभी वैध मानी जा सकती है, जब स्वीकृत भवन मानचित्र में उस उपयोग की अनुमति हो और संबंधित भवन उपविधियों की शर्तें पूरी हों।
– फायर सेफ्टी के मानक भी महत्वपूर्ण हैं। व्यावसायिक भवनों में निकास, सीढ़ियां, अग्निशमन व्यवस्था, वेंटिलेशन आदि निर्धारित मानकों के अनुरूप होना जरूरी है।
वर्जन..
टीम को मौके पर भेजकर जांच करवाई जा रही है। बिना अनुमति के बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि हो रही है तो कार्रवाई की जाएगी।
– हिमांशु गौतम, उपाध्यक्ष, जेडीए।
