
10 हजार 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ताज ट्रिपेजियम जोन के छह जिलों में प्रदूषण मुक्त उद्योग लगाने के लिए नीरी ने गाइड लाइन तय की थी। लेकिन इस पर आपत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीरी को फिर से परिभाषा तय करने के लिए कहा है। आगरा के मंडलायुक्त कार्यालय पर दोपहर दो बजे से नीरी के विशेषज्ञ टीटीजेड के उद्यमियों के साथ इस मामले पर चर्चा कर सुझाव मांगेंगे। ये रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी।