बरेली में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने कैंट चनेहटी स्थित भारत इंटरप्राइजेज के ‘क्लासिक प्योर’ ब्रांड के पैकेज्ड पेयजल को जांच में असुरक्षित पाए जाने पर कार्रवाई की है। रिपोर्ट पर संबंधित बैच की बिक्री पर प्रतिबंध समेत फर्म का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

बीते दिनों अंर्तजनपदीय टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके दीक्षित ने 24 जून 2026 को क्लासिक प्योर पानी का नमूना लिया था। जिसकी जांच राजकीय खाद्य विश्लेषक लैब लखनऊ में हुई। 14 जुलाई को प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में पानी के नमूने में कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड की मौजूदगी की पुष्टि हुई। 

टीडीएस भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं 

टोटल डिजॉलव्ड सॉलिड (टीडीएस), कैल्शियम और मैग्नीशियम भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिले। ऐसे पानी का सेवन सेहत के लिए हानिकारक बताया गया। संबंधित रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई की है।

संयुक्त आयुक्त द्वितीय राहुल सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 36(3)(बी) के तहत ‘क्लासिक प्योर’ के बैच सीपी 02 की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर भारत इंटरप्राइजेज का खाद्य लाइसेंस संख्या निलंबित किया गया है। बिक्री मिलने पर कार्रवाई होगी।

 



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