अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh

Updated Wed, 22 Apr 2026 11:14 AM IST

आगरा में छह साल पुराने मूकबधिर महिला की हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जीजा और उसके मौसेरे भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के आरोप में साक्ष्य के अभाव के कारण उन्हें उस धारा से बरी कर दिया गया, जबकि हत्या में दोषी पाया गया।


Life Imprisonment to jija and Cousin in Six-Year-Old Murder Case of Deaf-Speech Impaired Woman

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– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

आगरा में साली की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में छह साल बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 यशवंत कुमार सरोज ने जीजा और उसके मौसेरे भाई को दोषी पाते हुए उम्रकैद के साथ 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।



 



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