घर पर खड़ा वाहन और चालान कहीं और का, दोपहिया के नंबर पर चार पहिया का चालान या बिना गलती के चालान कटने जैसी शिकायतों के लिए अब वाहन मालिकों को आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन विभाग ने चालान को ऑनलाइन चुनौती देने की सुविधा बुधवार आधी रात से शुरू कर दी है। चालान होने के 45 दिन में घर बैठे नेक्स्ट जेन ई चालान एप में जोड़े गए नए फीचर के जरिये शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। शिकायत का निस्तारण 30 दिन में किया जाएगा।




अब तक चालान को चुनौती देने के लिए वाहन मालिकों को विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे। अधिकारियों के मुताबिक, अगर चालान होने पर वाहन मालिक को कोई शिकायत नहीं है तो 75 दिन में भुगतान करना होगा। चालान को चुनौती देने के बाद यदि फैसला वाहन मालिक के खिलाफ आता है तो उसे चालान जारी होने से चार महीने के भीतर धनराशि जमा करनी होगी या 50 प्रतिशत राशि जमा कर न्यायालय में अपील की जा सकेगी। ऐसा नहीं करने पर वाहन से संबंधित आरटीओ के सभी काम ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इससे वाहन के फिटनेस, ट्रांसफर और नवीनीकरण जैसे काम नहीं हो पाएंगे। यही नहीं चुनौती दिए गए चालानों के निस्तारण के लिए शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) तैनात किए गए हैं।



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