नातिन से देह व्यापार कराने के मामले में अदालत ने उसकी नानी, ताजगंज क्षेत्र के तुलसी नगर निवासी बलवीर राठौर और थाना शमसाबाद के गोपालपुर निवासी डूंगर सिंह उर्फ भोला को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने सभी को सात साल का कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

थाना ताजगंज में फ्रीडम फर्म एनजीओ की सदस्य रैमिन व उनकी सहयोगी अंजना रानी और गुंजा ने 14 दिसंबर, 2023 को तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उन्हें सूचना मिली कि शिल्पग्राम पार्किंग के पास होटल अंश पैलेस में बालिका से देह व्यापार कराया जा रहा है। आरोपी बलवीर, डूंगर सिंह, होटल संचालक व अन्य लोग व्यापार के लिए ग्राहक बुलाते हैं।

तत्कालीन पुलिस आयुक्त के आदेश पर तत्कालीन एसीपी कोतवाली सुकन्या शर्मा ने पुलिस के साथ दबिश दी। एक बालिका को आरोपी बलवीर राठौर के साथ पकड़ा। मौके से शराब की बोतल व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। पूछताछ करने पर बालिका ने बताया कि उसकी उम्र 17 वर्ष हैं और वह नानी के पास रहती है। नानी ही गलत काम करने के लिए भेजती है। दो लोग और है जो नानी के साथ मिले हुए हैं। पुलिस ने मौके से पीड़िता की नानी, बलवीर और डूंगर को हिरासत में लिया। आरोपी राजकुमार उर्फ राजा मौके से भाग गया। 12 दिसंबर, 2024 को विवेचक ने आरोपपत्र दाखिल किया।

 



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