आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने टाटा कैपिटल (पूर्व में टाटा मोटर्स फाइनेंस) पर बड़ी कार्रवाई की है। ऋण चुकाने के बावजूद दो लाख रुपये बकाया बताकर ग्राहक पर वसूली का दबाव बनाने को आयोग ने कंपनी की सेवा में कमी माना है। आयोग ने वादी पर 78,420 रुपये की बकाया राशि तय करते हुए कंपनी को राशि पाने के 45 दिन के अंदर एनओसी देने और 15 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
थाना एत्माद्दौला की ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी शाकिर अली ने 2017 में टाटा मोटर्स फाइनेंस से 3.82 लाख रुपये का वाहन ऋण लिया था। लगातार किस्तें चुकाने के बावजूद कंपनी ने चार किस्तें कम दिखाते हुए करीब दो लाख रुपये बकाया बताकर दबाव बनाया और वाहन भी खींच ले गई थी। बाद में 60 हजार रुपये लेने के बाद ही छोड़ा। सुनवाई के दौरान कंपनी ऋण समझौते का कोई ठोस साक्ष्य या शपथपत्र पेश नहीं कर सकी, जबकि वादी ने रसीदें और खाते का विवरण प्रस्तुत किया। इस पर आयोग ने आदेश पारित किया।