इटावा। सीजेएम कोर्ट ने चोरी करने के एक साल पुराने मामले में अभियुक्त आरिफ निवासी मेवाती कस्बा थाना अफराबाद, कासगंज को जेल में बिताई अवधि का कारावास के साथ दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में प्रमोद कुमार निवासी भूटा पोस्ट कर्री थाना चौबिया को कोर्ट उठने तक की सजा व 1600 रुपये का अर्थदंड लगाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय कोर्ट ने अवैध शस्त्र रखने के मामले में विकास उर्फ टुंडे निवासी सगरा थाना चकर नगर को जेल में बिताई अवधि का कारावास व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। (संवाद)




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