इटावा। इकदिल थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में हुई लूट के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने एक ही आरोपी को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे डकैती कोर्ट ने औरैया के थाना बिधूना के चकरपुर निवासी संजीव कुमार को दोनों मामलों में अलग-अलग अर्थदंड से भी दंडित किया।

पहले मामले में आरोपी ने बाइक से ओवरटेक कर वादी की बाइक को रोक लिया था। आरोप है कि तमंचे के बल पर वादी से बाइक, लैपटॉप और 9,500 रुपये लूटकर फरार हो गया था। इस संबंध में इकदिल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। बरामदगी के आधार पर धारा 411 की बढ़ोतरी की गई थी। इस मामले में अदालत ने आरोपी को दो वर्ष के कठिन कारावास और 1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

दूसरे मामले में आरोपी ने बाइक रोककर वादी के साथ मारपीट की और उसकी बाइक की टैक्स रसीद, आरसी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक समेत अन्य सामान छीन लिया था। इस मामले में इकदिल थाने में मुकदमा लूट का मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने इस मामले में भी आरोपी को दो वर्ष के कठिन कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।(संवाद)

हादसे के मामले में दो दोषियों को सजा

इटावा। जसवंतनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में दर्ज सड़क हादसे के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आशाराम निवासी कटेखेड़ा थाना जसवंतनगर को कोर्ट उठने तक के कारावास और 1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, बढ़पुरा थाना में दर्ज सड़क हादसे के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रहलाद निवासी ग्राम मानपुर थाना देहात जिला भिंड मध्य प्रदेश को न्यायालय उठने तक के कारावास और 35 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)



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