न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Shikha Pandey

Updated Mon, 25 May 2026 10:56 PM IST

नजूल की संपत्ति पर कब्जे के मामले में जेल भेजे गए अवनीश पर गैंगस्टर लगा था। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर मकान-कार समेत करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली गई थी।


Avneesh's Petition Dismissed; Attached Assets Will Not Be Returned

अवनीश दीक्षित प्रकरण
– फोटो : amar ujala



विस्तार

सिविल लाइंस स्थित करोड़ों रुपये की नजूल की संपत्ति पर कब्जे के मामले में जेल भेजे गए अवनीश दीक्षित के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संपत्ति कुर्क की थी। जेल से रिहाई के बाद अवनीश ने कुर्की आदेश को निरस्त करने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट निशा श्रीवास्तव ने पुलिस कमिश्नर के कुर्की आदेश को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है।

याचिका में अवनीश की ओर से अधिवक्ता ने तर्क रखा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत वही संपत्ति कुर्क की जा सकती है जो गैंगस्टर द्वारा अपराध से अर्जित की गई हो। पहले अपराध साबित होना चाहिए तभी संपत्ति कुर्क की जानी चाहिए लेकिन अब तक उसके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। 29 सितंबर 2025 का कुर्की का आदेश गलत है। वहीं, अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने तर्क रखा कि पुलिस कमिश्नर के आदेश में कोई गलती नहीं है। अवनीश ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जा कर रंगदारी वसूलने, फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी जैसे अपराध किए हैं। उसी से संपत्ति अर्जित की है।

 



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