संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Thu, 02 Jul 2026 02:50 AM IST


Wife accused of drugging husbandand auto-rickshaw driver granted bail



आगरा। पति को बेहोश कर ऑटो चालक के साथ चले जाने के मामले में थाना इरादतनगर के गांव गुलाबपुरा निवासी पीड़ित की आरोपी पत्नी चंदा और थाना मलपुरा क्षेत्र के इटौरा निवासी ऑटो चालक ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दे दिए।


थाना मलपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पप्पू ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 12 मईए 2026 की रात 10 बजे वह अपनी पत्नी चंदा के साथ ऑटो से सास-ससुर को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन छोड़कर आए थे। रास्ते में पत्नी चंदा पे ऑटो रुकवा लिया। दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और पिला दी। पीते ही बेहोश हो गया। सुबह होश आया तो खेत में पड़ा मिला। लोगों से मदद मांगकर घर पहुंचे। आरोपियों के अधिवक्ता ने तर्क दिए कि पीड़ित और उसकी पत्नी का विवाद चल रहा है। इस वजह से प्राथमिकी दर्ज करा दी। पीड़ित ने अपना मेडिकल भी नहीं कराया। संवाद



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