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ब्रजमोहन यादव और वेगपाल मुंह ढंके हुए कचहरी में।
– फोटो : अमर उजाला
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महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए रिटायर्ड सीओ व 2015 में देवबंद थाने के इंचार्ज रहे बृजमोहन यादव और इंस्पेक्टर वेगपाल उर्फ वेदपाल को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय प्रबोध कुमार वर्मा की अदालत 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 1.20-1.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने कहा कि दोषी दुष्कर्म के जरिये महिला की आत्मा को मलिन एवं अशुद्ध कर देता है। अपराध महिला की आत्मा को झकझोर देता है।

