संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 09 Jan 2026 02:41 AM IST

खबर वहीं जो सत्य हो©
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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 09 Jan 2026 02:41 AM IST

आगरा। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नगर क्षेत्र के 45 स्कूलों ने फीस की मांग नहीं भेजी है। खंड शिक्षाधिकारी सुमित सिंह ने बताया कि बाद में उनके दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शासन से प्रति छात्र 10,400 रुपये प्रतिवर्ष मुहैया कराया जाता है। इनमें 5400 रुपये छात्र की फीस और 5000 रुपये अभिभावक को छात्र की यूनिफाॅर्म आदि के लिए दिए जाते हैं।