अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh

Updated Wed, 06 May 2026 10:40 AM IST

2020 से लंबित हत्या के प्रयास मामले में गवाही न देने पर अदालत ने उपनिरीक्षक की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक को 13 मई तक दरोगा को कोर्ट में पेश करने और वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।


Court Orders Arrest of Sub-Inspector for Skipping Testimony in Attempt to Murder Case

agra police
– फोटो : अमर उजाला



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आगरा के एडीजे-13 महेश चंद वर्मा ने 2020 से लंबित हत्या का प्रयास और आयुध अधिनियम के मामले में उपनिरीक्षक राजकुमार बालियान के गवाही देने न आने पर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में 13 मई को पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई करके उसे विधि अनुसार दंडित कर एक महीने के अंदर अनुपालन आख्या अदालत में प्रेषित करनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश का पालन न होने पर इसे पुलिस अधीक्षक की प्रशासनिक अक्षमता माना जाएगा।


 



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