Educational certificates of all teachers posted in basic schools to be verified; High Court issues order

इलाहाबाद हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

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बेसिक शिक्षा विभाग में एक ही प्रमाणपत्र पर 10 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आया है। इससे हैरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक से कक्षा आठ तक के स्कूलों में तैनात शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने संतकबीरनगर निवासी कुसुमलता की याचिका पर दिया है।


कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र व शैक्षिक प्रमाणपत्र बीएसए को सौंपें। एक नोटरी शपथ पत्र भी दें, जिसमें अपने उन रिश्तेदारों का खुलासा करें जो शिक्षा विभाग में बीएसए या उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद ब्योरा तैयार कर बीएसए एसटीएफ को भेजेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विभाग और एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारी जांच प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

चार नवंबर को अधिकारियों को अनुपालन आख्या पेश करनी होगी। कोर्ट ने गरिमा सिंह मामले में दिए गए आदेश का हवाला भी दिया। स्पष्ट किया कि फर्जी नियुक्तियां रद्द करने, नियमानुसार वेतन की वसूली और संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में भी कोर्ट अगली सुनवाई पर विचार करेगा।



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