इटावा। दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री और भंडारण आबादी से दूर किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।

डीएम शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने बताया कि छह से नौ नवंबर तक चार दिन के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इटावा नगर क्षेत्र के आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में आवेदन नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा करना होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन करेंगे।

एसएसपी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति के बाद नियमानुसार लाइसेंस जारी किए जाएंगे। नगर क्षेत्र में आतिशबाजी की बिक्री और भंडारण के लिए इटावा प्रदर्शनी मैदान परिसर निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम आबादी से बाहर सुरक्षित स्थल पर बिक्री और भंडारण की अनुमति देंगे।

डीएम ने स्पष्ट किया कि आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री में शासनादेशों तथा पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। (संवाद)



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